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अभनपुर-राजिम रेलखंड पर यात्री ट्रेन सेवा जल्द होगी शुरू, रेल महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण

 रायपुर  अभनपुर-राजिम रेलखंड पर यात्री ट्रेन सेवा जुलाई महीने में शुरू होने की संभावना है. अभनपुर से धमतरी के बीच ब्रॉडगेज लाइन पर दिसंबर तक ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है. महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने आरएसडी यार्ड, अभनपुर स्टेशन और निर्माणाधीन राजिम स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों और अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. गौरतलब है कि रायपुर-अभनपुर के बीच पहले से ही मेमू ट्रेन सेवा संचालित है, जो फिलहाल घाटे में चल रही है. रेलवे को उम्मीद है कि राजिम तक ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे सेवा अधिक लाभकारी बन सकेगी. नई ब्रॉडगेज का ट्रायल पूरा अभनपुर-राजिम के बीच ब्रॉडगेज लाइन का ट्रायल पूरा कर लिया गया है, जबकि अभनपुर-धमतरी के बीच गेज कन्वर्जन का कार्य तेजी से चल रहा है. इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है. इन रेल परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा. राजिम तक सीधी रेल कनेक्टिविटी होने से यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा विकल्प के साथ क्षेत्रीय व्यापार, कृषि, तीर्थाटन और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी.

मुख्यमंत्री साय बोले – प्रदेश में किसानों को सतत रूप से हो खाद की आपूर्ति

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।  मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को सतत रूप से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।          मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से डीएपी के स्थान पर एनपीके खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही और किसानों को इसके लाभ से अवगत कराने को कहा। श्री साय ने कलेक्टरों के माध्यम से जिलेवार सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता और वितरण की निगरानी और सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए।           मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेती-किसानी का यह समय किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस समय खाद-बीज की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आती है, तो इसका सीधा असर फसलों की बुआई और उत्पादन पर पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को समय पर और उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि समितियों में एनपीके खाद की व्यवस्था भी की जा रही है, किसानों को इसे उपलब्ध कराने की दिशा में तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने अमानक और नकली खाद की बिक्री पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे मामलों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए।       बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, संचालक कृषिराहुल देव सहित मार्कफेड के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

2161 करोड़ का शराब घोटाला : लखमा के साथ एक बड़े कांग्रेसी नेता को भी हर महीने में मिलता 20 करोड़

रायपुर  छत्तीसगढ़ के 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में बड़े अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. ईओडब्ल्यू के पूरक चालान के मुताबिक, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अलावा एक अन्य बड़े कांग्रेसी नेता को महीने में दो बार 10-10 करोड़ रुपए मिलते थे. यही नहीं शराब घोटाले से मिली रकम में से 1500 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर दिया गया है, हालांकि, डायरी में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस पार्टी को यह फंड दिया गया है, जिसकी पड़ताल में ईओडब्ल्यू जुटी हुई है. जांच एजेंसी ने चार्जशीट में बताया कि फरवरी 2019 से आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार शुरू हुआ. शुरुआती महीने में 800 पेटी शराब से भरी ट्रक डिस्टलरी से हर माह निकलती थी. एक पेटी को 2840 रुपए में बेचा जाता था. उसके बाद हर माह 400 ट्रक शराब की सप्लाई शुरू हो गई. अबकी बार प्रति पेटी शराब 3880 रुपए में बेचा जाने लगा. ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि साल में 60 लाख से ज्यादा पेटियां अवैध रूप से बेची गई. 15 जिलों में खपाई जाती थी अवैध शराब दो नंबर की शराब बेचने के लिए राज्य को 8 जोन में बांटकर 15 जिलों को चुना गया था. यहाँ की दुकानों में फैक्ट्री से ही डुप्लीकेट होलोग्राम लगकर शराब आती थी. सिंडीकेट में शामिल अरविंद सिंह का भतीजा अमित सिंह, अनुराग ट्रेडर्स से जुड़े अनुराग द्विवेदी, सत्येंद्र प्रकाश गर्ग, नवनीत गुप्ता ने ओवर बिलिंग और बिना बिल के शराब की बोतल की सप्लाई की. अमित अपने साथी दीपक दुआरी और प्रकाश शर्मा के साथ मिलकर डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई करता था. कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की सुमित फैसिलिटीज कंपनी के कर्मचारी ही डुप्लीकेट होलोग्राम लगाते थे. इसके एवज में 8 पैसा प्रति होलोग्राम कमीशन लिया जाता था. वसूली के लिए बनी थी अलग टीम शराब घोटाले का पैसा कलेक्ट करने के लिए एक अलग टीम काम करती थी, जिसमें विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, सिद्धार्थ सिंघानिया अमित सिंह समेत कई लोग शामिल थे. एक साल बाद सिस्टम बदल दिया गया और प्लेसमेंट कंपनी के जरिए पैसों का कलेक्शन होने लगा. घोटाले का पैसा हवाला के जरिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता भेजा गया. इसमें कारोवारी सुमित मालू और रवि बजाज शामिल थे. दोनों ने पूछताछ में यह कबूल किया है. रकम बस, टैक्सी और मालवाहक से भेजा गया. पत्नियों के नाम पर कंपनी बनाकर किया खेल शराब घोटाले में दो अहम किरदारों ने इस काले कारोबार में अपनी पत्नियों के नाम का इस्तेमाल किया. घोटाले में शामिल आबकारी सचिव अरुणपति त्रिपाठी ने अपनी पत्नी मंजूलता त्रिपाठी के नाम पर रतनप्रिया मीडिया प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कराई. इस कंपनी ने डुप्लीकेट होलोग्राम बनाने वाली कंपनी को 50 लाख में सॉफ्टवेयर बेचा था. वहीं अरुणपति त्रिपाठी के करीबी निलंबित बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी पिंकी सिंह के नाम पर अदीप एम्पायर और माउंटेन व्यू इंटरप्राइजेज कंपनी रजिस्टर कराई. फिर इस कंपनी के नाम से शराब का कारोबार करने लगे. पूरा काम अरविंद का भतीजा अमित सिंह देखता था. इसी तरह टुटेजा परिवार और ढेबर परिवार का नाम भी इसमें सामने आया है. उनके नाम से कारोबार निवेश की भी जांच एजेंसी को मिली है.

सरकारी कर्मचारियों को शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश की रहेगी अनुमति, इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक

रायपुर सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे  प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।

खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का किया गया सघन निरीक्षण

निरीक्षण कर कई दुकानों से खाद्य सामग्रियों के विधिक नमूने भेजे गए एमसीबी/मनेंद्रगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत जिले में अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ दीपक कुमार अग्रवाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिले में डॉ. अविनाश खरे के निर्देशानुसार समस्त खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत एवं सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम द्वारा जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से विधिक एवं सर्विलांस नमूने संकलित किए गए। चिरमिरी स्थित मेसर्स अरविन्द इंटरप्राइजेज से विस्क फार्म हेयलो बटर कुकीज एवं अमूल ताजा होमोजिनाइज्ड टोन्ड मिल्क, मेसर्स एन एच 43 ग्रॉसरी, चिरमिरी रोड नागपुर से लाल गुलाब दलिया, तथा मेसर्स महेन्द्रा एजेंसी फव्वारा चौक मनेन्द्रगढ़ से कैलॉग्स कॉर्न फ्लेक्स के विधिक नमूने संकलित किए गए। इसी क्रम में श्री महन्त होटल नागपुर एवं गुप्ता स्वीट्स नागपुर से प्रयुक्त रिफाइंड सोयाबीन कुकिंग ऑयल तथा मेसर्स जे. अमरचंद जैन एंड कंपनी मनेन्द्रगढ़ से फॉर्च्यून प्लस रिफाइंड सोयाबीन तेल, फॉर्च्यून राइस ब्रान तेल एवं फॉर्च्यून रिफाइंड सनफ्लावर तेल के सर्विलांस नमूने संकलित किए गए हैं। सभी नमूने परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान उपभोक्ताओं को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह हो तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें, जिससे समय रहते उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

शहीदों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का विकल्प, मुख्यमंत्री साय का आभार: उप मुख्यमंत्री

मंत्रिपरिषद का बड़ा निर्णय नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब अन्य विभागों में भी अनुकम्पा नियुक्ति का विकल्प एमसीबी राज्य शासन द्वारा नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया गया है। विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने "एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013" की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी है।   उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की इस मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे।   उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन के अनुसार, अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। परंतु शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस नीति में संशोधन कर यह विकल्प प्रदान किया है।   उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर इस निर्णय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया।  उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति न देकर, अन्य विभागों में भी विकल्प मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ।    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य के शहीद परिवार ने पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के साथ अन्य विभागों में नियुक्ति की मांग की थी। अब उनके लिए यह रास्ता खुल गया है, जिससे उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है।

कलेक्टर ने आमजनों की सुनी समस्याएं, गंभीरतापूर्वक निराकरण के दिए निर्देश

एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जिले के ग्रामीण जन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में कुल 29 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदक सरिता निवासी मंगोरा आंगनबाड़ी सहायिका में नियमों के विपरित नियुक्ति करने के संबंध में, देवकली निवासी नागपुर स्वत्व भुगतान के संबंध में, मुख्तार निवासी डोमनापारा भूमि के संबंध में, कमलेश्वर सारथी निवासी चिरमिरी आत्मादाह के लिए बाध्य होने के संबंध में, विजेन्द्र सिंह, मुन्नी बाई, केवल सिंह निवासी बाही सचिव को अविलम्ब हटाये जाने के संबंध में, रघुनाथ निवासी बोरीडांड भूमि के संबंध में, धरम दास निवासी पोड़ी आगे की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुमति के संबंध में, राहुल गायकवाड़ निवासी कमलडांड शासकीय आवागमन रास्ते को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में, हिरदन सिंह निवासी धवलपुर पट्टा निरस्त करने के संबंध में, रामनरेश तिवारी वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में, तारामणी निवासी उजियारपुर पीएम आवास का अंतिम किस्त प्रदान करने के संबंध में, रामबाई निवासी जामपारा पीएम आवास की राशि में गड़बड़ी करने के संबंध में, अर्चना निवासी साल्ही नामांतरण के संबंध में, सीताशरण निवासी उजियारपुर आवारा पशुओं को सुरक्षित करने के संबंध में, उदय सिंह निवासी महाई भूमि के संबंध में, यशोदा निवासी फुनगा भूमि के संबंध में, अदिति यादव निवासी मनेन्द्रगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति के देरी के संबंध में, अंजु उर्मलिया निवासी खोंगापानी स्वच्छता व्यव्स्था की घोर उपेक्षा के संबंध में, गौरी निवासी चनवारीडांड भूमि के संबंध में, अजीजा खातून निवासी मनेन्द्रगढ़ भूमि के संबंध में, बुद्धिराम नाहक, भगवान निवासी चिरमिरी राशन दुकानों में हो रही अनिमिततों के संबंध में, पवन निवासी मनेन्द्रगढ़ नौकरी वापस दिलाने के संबंध में, सुखराम निवासी भुकभुकी भूमि के संबंध में, शुभम फ्लाई एस आबंटित प्लाट में अतिक्रमण कर्ता के विरूद्ध कार्यवाही न करते हुए अभिन्यास पुनरीक्षण के संबंध में, दिप्ति अग्रवाल निवासी मनेन्द्रगढ़ शिकायत दर्ज कर उचित कार्यवाही किये जाने के संबंध में, अनुपा राय निवासी पेन्ड्री भूमि के संबंध में, द्वारिका सिंह निवासी धवलपुर भूमि के संबंध में, समस्त वार्ड पंच निवासी साल्ही सचिव को अविलम्ब हटाये जाने के संबंध में, दूजेराम कुर्रे निवासी मनवारी राशन वितरण में गड़बड़ी करने के संबध में अपना शिकायत लेकर आये थे। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा- कक्षा पहली से छठवीं तक क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

रायपुर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अठावले ने रायपुर के माना में स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी फॉर्मूले को लेकर विवाद था। हिंदी हमेशा से हमारी राष्ट्रीय भाषा रही है और हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तर्क दिया कि मराठी स्कूलों में किसी अन्य भाषा को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मराठी लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किसी भी आंदोलन से पहले ही हिंदी भाषा के अनिवार्य उपयोग के फैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों में हिंदी को लागू करना चाहिए, लेकिन कक्षा पहली से छठवीं तक क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम है तंज कसना, उनका मन सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय जातिगत जनगणना को लेकर लिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी, लेकिन जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर मंत्री आठवले ने कहा कि प्रलोभन देकर और दबाव में धर्मांतरण सही नहीं है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से करना चाहे तो उन्हें अधिकार है लेकिन अगर दबाव में हो रहा है तो इस पर रोक लगनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी के दौरे के संदर्भ में आठवले ने कहा कि वहां अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में बंगाल में ममता बनर्जी की छुट्टी हो जाएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 7 जुलाई को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे पर आठवले ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को सभा करने का अधिकार है। खड़गे हमारे समाज से हैं और उनका स्वागत है।  

1 अगस्त से छत्तीसगढ़ में 30 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं जमीनों के भाव

रायपुर प्रदेश में अचल संपत्ति और जमीन की सरकारी कीमतों यानी कलेक्टर गाइडलाइन दरों में एक अगस्त से बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। राज्य सरकार बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों में मौजूद अंतर को न्यूनतम करने की दिशा में सक्रिय हो गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि गाइडलाइन दर 30 फीसदी तक बढ़ सकती है। इसके लिए 30 जून से सात जुलाई तक प्रदेशभर में प्रचलित बाजार दरों का भौतिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद एक अगस्त से नई दरें लागू की जा सकती हैं। बनाई गई है विशेष टीम साल 2025-26 के लिए अचल संपत्ति की गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके तहत पांचों संभागों (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा) के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में उप महानिरीक्षक पंजीयन मदन कोर्पे, उषा साहू तथा संबंधित जिला पंजीयक और वरिष्ठ उप पंजीयक शामिल हैं। जमीनी हकीकत को परखेंगी टीमें राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि गाइडलाइन दरों को यथासंभव बाजार मूल्य के निकट लाने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण दस्तावेजों और क्षेत्रीय निरीक्षण के आधार पर किया जाएगा। पटवारियों और तहसीलदारों के माध्यम से हर इलाके की रिहायशी कॉलोनियों, व्यावसायिक परिसरों और अन्य अचल संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई है। नए मापदंड से तय होंगी दरें प्रस्तावित गाइडलाइन दरों के निर्धारण में स्पष्ट मापदंड अपनाए जा रहे हैं। रोड से लगी हुई संपत्तियों की दरें केवल रोड के आधार पर निर्धारित होंगी, रोड से अंदर की दरें तय नहीं की जाएंगी ताकि भ्रम की स्थिति न बने। वहीं 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़कें 'मुख्य मार्ग' मानी जाएंगी। कम चौड़ाई की सड़कें, यदि वे दो इलाकों को जोड़ती हैं, तो उन्हें भी मुख्य मार्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। सात साल बाद बदलाव की तैयारी गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में साल 2017 के बाद से गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जबकि नियमानुसार यह प्रक्रिया हर साल की जानी चाहिए। इस बार राज्य सरकार ने गाइडलाइन पुनरीक्षण के लिए सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बाजार मूल्य की वास्तविकता को पकड़ने के लिए बैंकिंग संस्थाओं से भी संबंधित क्षेत्रों की संपत्ति दरों की जानकारी ली जा रही है।    

RERA :बीते 7 वर्षों में 136 प्रकरणों पर स्वतः संज्ञान लेकर की गई कार्यवाही

रायपुर, छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण अथवा विक्रय कार्य बिना वैधानिक रेरा पंजीकरण के किया जा रहा था, जो कि न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी अत्यंत नुकसानदेह है। प्राधिकरण ने इन सभी प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि रेरा अधिनियम, 2016 का पालन सुनिश्चित करना प्रत्येक प्रमोटर की जिम्मेदारी है। प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि पिछले सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है, जिनमें प्रमोटरों द्वारा बिना पंजीकरण कार्य संचालित किया गया था। रेरा अधिनियम के अनुसार, बिना पंजीकरण प्रोजेक्ट संचालित करने पर पंजीकरण शुल्क का 400 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क और परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। रेरा अधिनियम की यही विशेषता है कि वह न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षित निवेश का वातावरण देता है, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता भी सुनिश्चित करता है। सीजी रेरा ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की संपत्ति जैसे फ्लैट, प्लॉट, विला या व्यावसायिक इकाई खरीदने से पहले यह अवश्य जांच लें कि संबंधित परियोजना रेरा में पंजीकृत है या नहीं। इसके लिए  https://rera.cgstate.gov.in/ पोर्टल पर जाकर परियोजना की पंजीकरण स्थिति की जांच की जा सकती है। वहीं, प्रमोटरों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी परियोजनाओं को विधिवत रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि किसी प्रकार की शास्ति या कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके। प्राधिकरण का उद्देश्य स्पष्ट है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहता है और अनियमित एवं अराजक प्रोजेक्ट्स पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। घर खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की पुष्टि अवश्य करें, इसी संदेश के साथ सीजी रेरा ने जिम्मेदार नागरिकों और ईमानदार डेवलपर्स से सहयोग की अपील की है।