हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नीट यूजी परीक्षा पर रोक, काउंसलिंग पर भी लगाई रोक

इंदौर   हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने सोमवार को एनईईटी-यूजी के छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने के आदेश जारी किए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इसके खिलाफ युगलपीठ में अपील की। मंगलवार को जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। 4 मई को आयोजित की गई थी परीक्षा डिप्टी एडवोकेट जनरल रोमेश दवे ने बताया कि, 4 मई को एनटीए ने पूरे देश में परीक्षा आयोजित की थी। इंदौर में उस दिन आंधी-तूफान व बारिश हुई थी। इंदौर के कुछ सेंटर्स की बिजली गुल हो गई थी। इसको लेकर कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। दोबारा परीक्षा लेने की मांग की थी। एमपी हाई कोर्ट युगलपीठ में एकलपीठ के फैसले पर लगाई रोक मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई। एनटीए की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। उन्होंने एकलपीठ के फैसले पर स्टे दिए जाने की मांग रखते हुए कहा कि इस फैसले को लागू करना गलत होगा। परीक्षा में 22 लाख छात्रों ने भाग लिया था। इन 75 छात्रों के लिए अलग से पेपर सेट करना होगा, उसमें ये बात भी सामने आ सकती है कि 22 लाख छात्र ये आरोप लगाएं कि उनका पेपर टफ था, जबकि इनका सरल। ऐसे में नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। छात्रों के वकील ने किया विरोध कोर्ट में याचिका दायर करने वाले छात्रों के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि काउंसलिंग शुरू हुई तो उस स्थिति में उनका भविष्य उलझ जाएगा। सेशन शुरू होने पर उनका नुकसान होगा। कोर्ट ने सोमवार को जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही छात्रों को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के लिए कहा है। अब 10 जुलाई को सुनवाई हो सकती है।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 75 छात्रोंको मिलेगा री-एग्जाम का मौका, एग्जाम सेंटरों पर बिजली गुल हुई थी

इंदौर  नीट यूजी की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. NEET-UG परीक्षा में बिजली गुल होने के कारण 75 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके लिए इंदौर हाईकोर्ट ने एनटीए को आदेश दिए हैं. बता दें कि 4 मई 2025 को हुई NEET-UG परीक्षा में बिजली कटौती की समस्या थी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को दोबारा परीक्षा कराने और जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए हाइकोर्ट के आदेश दिए हैं. इसके तहत, केवल 3 जून 2025 से पहले याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा होगी. ऐसे तय होगी रैंक बिजली कटौती के कारण परीक्षा में आई परेशानी के लिए जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी, उनकी परीक्षा दोबारा से आयोजित की जाएगी. इनकी रैंक केवल दोबारा होने वाली परीक्षा के अंकों पर आधारित होगी. कोर्ट के आदेश के अनुसार, केवल 3 जून 2025 से पहले याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा होगी. जज ने कोर्ट की लाइट बंद करवाई जज ने मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बिजली बंद करवाकर छात्रों की असुविधा का अनुभव किया. बिजली कटौती के कारण छात्रों को असुविधा हुई, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी. मामला 9 जून 2025 का है. इसमें NTA ने पावर बैकअप का दावा किया. छात्रों के वकील ने बताया कि कई केंद्रों पर जनरेटर और पर्याप्त रोशनी नहीं थी.